Mathura News: इलाहबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही मस्जिद को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।
Mathura News: मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायधीश आशुतोष दिवाकर की खंड पीठ ने पिछले महीने उपरोक्त मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखने के पश्चात यह आदेश पारित किया।
Mathura News: याचिका में यह दलील दी गयी कि इस्लामिक न्यायशास्त्र के अनुसार यह एक उचित मस्जिद नहीं है, क्योंकि जबरन अधिग्रहण करके भूमि पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और हिन्दू न्यायशास्त्र के अनुसार एक मंदिर एक मंदिर है, भले ही वह खंडहर हो।
Mathura News: इस जनहित याचिका में निवेदन किया गया कि मंदिर की ज़मीन हिन्दुओं को सौंप दिया जाए और उक्त भूमि पर मंदिर बनांने के लिए कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक उचित ट्रस्ट बनाया जाये।
कृष्ण जन्म स्थान पर बनी मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोर्ट की निगरानी में जीपीआरएस आधारित खुदाई के लिए एक अतिरिक्त प्रार्थना की गयी। अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद याचिका को ख़ारिज कर दिया।
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