Azam Khan Convicted: दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद आजम खान (Azam khan) को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाया है, साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी आजम को मामले में दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। रामपुर के शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
2019 का है मामला
Azam Khan Convicted: वर्ष 2019 लोकभा चुनाव के दौरान आजम खान ने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले एमपी-एमएलए को कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता वापस ले ली गई थी। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।
Azam Khan Convicted: फिलहाल, आजम खान वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी चर्चा में हैं। आजम अब न तो विधायक हैं और न ही सांसद। ऐसे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने उनकी सुरक्षा शुक्रवार को वापस ले लिया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। सपा ने जानबूझकर आजम खान को टारगेट करने का आरोप योगी सरकार पर लगाया है।
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