RTI Act क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी सरकारी विभाग, सरकारी संस्था, सरकारी वित्त पोषित संगठन या सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) से सूचना मांग सकते हैं।
- यह अधिनियम नागरिकों को पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करता है।
- हर सरकारी विभाग में एक PIO (Public Information Officer) नियुक्त होता है, जो नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना देने का जिम्मेदार होता है।
- RTI आवेदन का जवाब 30 दिनों के अंदर देना अनिवार्य है।
RTI कैसे फाइल करें?
- आवेदन लिखें – साधारण कागज पर या निर्धारित फॉर्म (यदि विभाग का हो) पर।
- भाषा – हिंदी / अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा में।
- किसे संबोधित करें – संबंधित विभाग के Public Information Officer (PIO) को।
- आवेदन शुल्क – सामान्यतः ₹10 (IPO, DD, नकद या ऑनलाइन RTI पोर्टल से भुगतान)।
- जमा करने का तरीका –
- पोस्ट से भेजें (Speed Post/Registered Post)
- हाथ से जमा करें और रिसीविंग लें
- ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) से फाइल करें (केंद्र और कुछ राज्यों में)
- जवाब मिलने की समयसीमा – 30 दिन (यदि सूचना जीवन/स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे)।
RTI आवेदन का फॉर्मेट (हिंदी में)
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer)
[विभाग का नाम]
[कार्यालय का पूरा पता]
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन।
महोदय/महोदया,
मैं, [आपका नाम], निवासी [पूरा पता], सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
आपके विभाग से निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ –
- ………………………………………
- ………………………………………
- ………………………………………
(यहाँ आप स्पष्ट बिंदुओं में वह जानकारी लिखें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं।
जितना संभव हो, जानकारी स्पष्ट, संक्षिप्त और बिंदुवार लिखें।)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस आवेदन के साथ ₹10 का शुल्क [IPO/DD/पोस्टल ऑर्डर/ऑनलाइन पेमेंट] के रूप में संलग्न किया गया है।
कृपया निर्धारित अवधि (30 दिन) के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।
दिनांक: [तारीख]
स्थान: [शहर]
भवदीय,
[आपका नाम]
[पूरा पता]
[मोबाइल नंबर]
[ईमेल आईडी]
यदि जवाब न मिले या गलत जवाब मिले तो – First Appeal कैसे करें?
अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता या आपको अधूरी/गलत जानकारी मिलती है, तो आप पहली अपील (First Appeal) कर सकते हैं।
- यह अपील संबंधित विभाग के First Appellate Authority (FAA) को दी जाती है।
- अपील 30 दिन के अंदर करनी चाहिए (जवाब मिलने की तारीख से या समयसीमा खत्म होने के बाद)।
- First Appellate Authority को 45 दिन के अंदर निर्णय देना अनिवार्य है।
पहली अपील का फॉर्मेट (हिंदी में)
सेवा में,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
[विभाग का नाम]
[पता]
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील।
महोदय,
मैंने दिनांक [RTI आवेदन की तारीख] को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
आवेदन क्रमांक [RTI Application No.] दाखिल किया था। परंतु मुझे आज तक न तो
सूचना प्राप्त हुई है और न ही संतोषजनक उत्तर मिला है।
अतः कृपया इस प्रकरण की सुनवाई कर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।
साथ में संलग्न:
- RTI आवेदन की प्रति
- विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर (यदि कोई हो)
- शुल्क/पोस्टल रसीद की प्रति
दिनांक: [तारीख]
स्थान: [आपका शहर]
भवदीय,
[आपका नाम]
[पूरा पता]
[मोबाइल नंबर]
[ईमेल]