नोएडा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सेक्टर-113 थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। एक महिला ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके बेटे को अवैध तरीके से हिरासत में रखा और लूट के मामले में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। इसको लेकर महिला ने अदालत में अपील की थी। इसके तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
सेक्टर-113 थाना पुलिस ने करीब तीन महीने पहले चेन लूट के मामले में सोरखा गांव निवासी जगदीश यादव उर्फ जग्गी, कालू और सागर वाल्मिकी नाम के आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा था। इस मामले में जगदीश की मां वीरवती की तरफ से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की गई थी। वीरवती ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे जगदीश को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा। फिर उसे लूट के मामले में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सेक्टर-113 थाना प्रभारी शरदकांत सहित उपनिरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक अरुण कुमार वर्मा, उप निरीक्षक आवेश मलिक, उप निरीक्षक चंद्रशेखर बालियान, कांस्टेबल रोहित शर्मा और रोहित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। वहीं, मामले में थाना प्रभारी शरद कांत का दावा है कि तीन महीने पहले सेक्टर-120 में एक महिला के गले से सोने की चेन लूटी गई थी। वारदात के करीब सात दिन बाद जगदीश सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे लूट में प्रयोग बाइक, चेन सहित अन्य सामान बरामद हुआ था। मामले में एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
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